
आजमगढ़ (जीयनपुर): जनपद में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया।
यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश पर की गई।
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🔍 संपत्ति की जानकारी और आरोप:
आरोपी: ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर
गैंग: IR-Gang 36/2024 का गैंग लीडर
पत्नी के नाम संपत्ति: बन्दना सिंह
स्थान: ग्राम साल्हेपुर, तहसील सगड़ी
भूमि का कुल क्षेत्रफल: 0.338 हेक्टेयर
गाटा संख्या: 277 (0.122 हेक्टेयर), 101 व 278 (0.216 हेक्टेयर)
सर्किल रेट: ₹17,46,400
वर्तमान बाजार मूल्य: लगभग ₹1 करोड़
संपत्ति खरीदी की तिथि: 26 अगस्त 2009
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गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा और कुर्की आदेश
ध्रुव सिंह और उसकी पत्नी सहित 10 लोगों के खिलाफ 3 अगस्त 2022 को थाना जीयनपुर में मुकदमा संख्या 488/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष जीयनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कुर्की की रिपोर्ट भेजी।
28 मई 2025 को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की आदेश पारित किया।
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संयुक्त टीम ने 30 मई को की कुर्की की कार्रवाई
30 मई 2025 को नायब तहसीलदार विवेकानंद, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह और हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल की उपस्थिति में उक्त अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया।
यह कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती और माफिया विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनपद में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।