जौनपुर। होली के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिलेभर में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत 14 मार्च 2025 को शाम 4 बजे तक जनपद की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, 2बी, सीएल-2 आदि मादक पदार्थों की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
कानून-व्यवस्था के तहत सख्ती
जिलाधिकारी के अनुसार, इस अवधि में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई अनुज्ञापी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के अनुपालन में दुकानदारों को कोई आर्थिक प्रतिपूर्ति (मुआवजा) नहीं दिया जाएगा।
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