
जौनपुर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर जिले की सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भांग, ताड़ी, मॉडल शॉप सहित सभी प्रकार की आबकारी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह आदेश जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने जारी किया है।
आबकारी विभाग के अनुसार, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 एवं अनुज्ञापन शर्तों में दिए गए प्रावधानों के तहत विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त को जिले में शराब बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सीएल-2, एफएल-2/2बी, मॉडल शॉप, समिश्र बार के सभी अनुज्ञापन धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वतंत्रता दिवस पर दुकानें बंद रहें। इस दिन की बंदी पर किसी प्रकार का प्रतिफल (मुआवज़ा) देय नहीं होगा।
आबकारी विभाग ने आम जनता और अनुज्ञापन धारकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी तरह की अवैध बिक्री से बचें।