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Jaunpur news राशनकार्ड में जोड़ी गयी यूनिट के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 31 अगस्त 2025 तक कराना होगा पूरा

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आवाज़ न्यूज़ | जौनपुर।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशनकार्ड लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन लखनऊ से जारी आदेश के अनुसार जिन राशनकार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें 31 अगस्त 2025 तक हर हाल में ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।

3 महीने तक निलंबित रहेगा खाद्यान्न वितरण

निर्देशों के मुताबिक ऐसे राशनकार्ड लाभार्थी (0 से 5 वर्ष के बच्चों को छोड़कर) जिनकी ई-केवाईसी शेष है, उन्हें अगले तीन माह तक खाद्यान्न वितरण से वंचित कर दिया जाएगा। इस अवधि के भीतर ई-केवाईसी कराए जाने पर ही पुनः खाद्यान्न वितरण शुरू होगा। यदि तय समयावधि में ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो संबंधित यूनिट राशनकार्ड से निरस्त कर दी जाएगी।

अंत्योदय राशनकार्ड धारकों के लिए विशेष प्रावधान

अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को उनके कार्ड पर मिलने वाले 35 किलो खाद्यान्न का वितरण तब भी किया जाएगा, यदि कार्ड की किसी एक यूनिट की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी हो। हालांकि, बाकी यूनिट्स को भी निर्धारित 3 माह की समयावधि के भीतर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

नए राशनकार्ड व जोड़ी गयी यूनिट्स के लिए जरूरी

नए राशनकार्ड बनवाने वाले और पुराने कार्ड में जोड़ी गई यूनिट्स को खाद्यान्न प्राप्त करने से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई-पॉस मशीन में नए कार्ड या यूनिट का विवरण आते ही ई-केवाईसी सुनिश्चित करना होगा।

31 अगस्त 2025 अंतिम तिथि

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थी 31 अगस्त 2025 तक ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित कर लें, ताकि सितंबर 2025 के खाद्यान्न वितरण के समय किसी तरह की असुविधा न हो।

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