पाक्सो अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों पर जुर्माना भी लगाया
जौनपुर। पाक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने आठ वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना, जबकि सहयोगी को 5 वर्ष की कैद और 5000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार, बदलापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 5 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह 6:30 बजे दवा लेने बाजार गई थी, लेकिन दो घंटे बाद भी घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला।
परिजनों को संदेह था कि गांव निवासी अफसर अली ने अपनी बोलेरो गाड़ी से लड़की को अगवा किया, क्योंकि एक साल पहले भी उसने स्कूल से लौटते वक्त लड़की के साथ अश्लील हरकत की थी।
न्यायालय का फैसला
सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी अफसर अली को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 7 साल की कैद और 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं, अपहरण में सहयोगी शहनाज अली को 5 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।