धर्मापुर, जौनपुर | 9 मई 2025 (आवाज़ न्यूज़)
धर्मापुर विकासखंड के एक निजी विद्यालय द्वारा आरटीई (RTE) एक्ट के अंतर्गत नामित दुर्बल और अलाभित वर्गों के 10 बच्चों का प्रवेश न लेने पर शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।
25 दिनों से लंबित है बच्चों का दाखिला
ब्लॉक संसाधन केंद्र धर्मापुर के माध्यम से करीब 25 दिनों पहले ही संबंधित निजी विद्यालय को दस बच्चों का नामांकन कराने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन अब तक विद्यालय ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
दो बार भेजा जा चुका है नोटिस
बीईओ धर्मापुर राजेश वैश्य ने बताया कि नियमों के अनुसार विद्यालय को पहले भी एक बार नोटिस जारी किया गया था। शुक्रवार को दूसरी बार अंतिम चेतावनी के रूप में नोटिस दिया गया है।
तीन दिन की मोहलत, मान्यता रद्द करने की चेतावनी
बीईओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि तीन दिनों के भीतर बच्चों का दाखिला नहीं किया गया, तो विद्यालय की मान्यता रद्द करने की संस्तुति जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी।
क्या है RTE अधिनियम?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय को अपनी कुल सीटों का 25% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।