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Jaunpur News दुष्कर्म के दो मामलों में अदालत का बड़ा फैसला: एक आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे सौतेले पिता को उम्रकैद

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Aawaz news 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने दो अलग-अलग दुष्कर्म के मामलों में सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने एक मामले में 13 वर्षीय अनुसूचित जाति की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी अनुराग यादव को आजीवन कारावास एवं 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

पहला मामला – बदलापुर निवासी आरोपी को आजीवन कारावास

मामला बदलापुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के दादा की तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार,

20 अक्टूबर 2023 की रात करीब आठ बजे 13 वर्षीय नातिन शौच के लिए घर के पीछे गई थी, तभी पड़ोसी अनुराग यादव ने उसका मुँह दबाकर दुष्कर्म किया। बच्ची बेहोश हो गई।

परिजनों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और घर लाकर जब होश में आई तो उसने पूरी घटना बताई। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो परिवार को जान से मार देगा।

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कर विवेचना पूरी की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दूसरा मामला – 10 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म पर सौतेले पिता को उम्रकैद

दूसरा मामला गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है।

पीड़िता की मां द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, उसकी शादी आरोपी से तब हुई थी जब बेटी तीन साल की थी।

26 जनवरी 2022 की दोपहर लगभग ढाई बजे जब वह काम से लौटकर घर आई तो उसने अपनी बेटी को चिल्लाते सुना। अंदर जाकर देखा तो आरोपी सौतेला पिता बच्ची के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची खून से लथपथ थी। विरोध करने पर आरोपी ने पत्नी को मारा-पीटा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।

डर के कारण पीड़िता की मां मायके चली गई और बाद में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की।

पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

📍रिपोर्ट: आवाज़ न्यूज़, जौनपुर

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