जौनपुर (आवाज़ न्यूज़)। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 की धारा 178 के तहत जौनपुर नगर के 10 प्रमुख मार्गों को सुबह 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक एकल मार्ग (One-Way) घोषित किया गया है।
पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित मार्गों पर केवल एक दिशा में ही वाहनों का संचालन अनुमन्य होगा:
एकल मार्ग घोषित क्षेत्र:
- चहारसू चौराहा से ओलंदगंज तक
- जेपी होटल तिराहा से भाजपा तिराहा
- अटाला से कोतवाली तक
- सुतहट्टी से कोतवाली तक
- राजभवन से चंद्रा तक
- मछलीशहर पड़ाव से किशन काफी तक
- बदलापुर पड़ाव से ओलंदगंज तक
- अशोक टाकिज से चहारसू तक
- बड़ी मस्जिद से चाँद मेडिकल तक
- राजभवन से ओलंदगंज तक
पुलिस विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।