जौनपुर | 9 मई 2025 (आवाज़ न्यूज़)
जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व एक विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹14,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
21 जुलाई 2019 की रात को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह रात 9 बजे दुकान से लौटे, तो उनकी पत्नी डरी और बदहवास स्थिति में मिली। पीड़िता ने बताया कि रात 8 बजे राहुल नामक युवक घर में घुस आया और मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
बारिश के कारण पीड़ित परिवार उसी रात थाने नहीं जा सका, लेकिन 22 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान पर विचार किया और आरोपी राहुल को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹14,000 अर्थदंड से दंडित किया।