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Jaunpur News जौनपुर डीएम ने आठ दिन में 25 हजार आवेदकों का कराया निस्तारण

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आदित्य टाइम्स संवाद सुजीत वर्मा ब्यूरो चीफ
जौनपुर। नवागत जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र सिंह ने आय, जाति, निवास और वरासत प्रमाण पत्र के लिए तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर भटकने वाले आवेदकों को बड़ी राहत दी है। उन्होने प्रभार ग्रहण करने के महज 08 दिन के भीतर आय, जाति, निवास के दिनांक 15 सितम्बर 2024 को 50938 लम्बित आवदेनो के सापेक्ष दिनांक 23 सितम्बर तक 24866 आवेदनों का निस्तारण कराया गया, जिसमें दिनांक 15 सितम्बर 2024 को आय प्रमाण पत्र के लम्बित कुल 25924 मामलों के सापेक्ष दिनांक 23 सितम्बर 2024 तक 12281, जाति प्रमाण पत्र के 12330 के सापेक्ष 7050 और निवास प्रमाण पत्र के 12684 के सापेक्ष मात्र 6741 मामलें लम्बित रह गये है, जिनका निस्तारण यथाशीघ्र करा लिया जायेगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व संबंधी मामलों को तय समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है, जिससे बड़ी संख्या में आम जनमानस उससे लाभान्वित हो सके। मा० मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जौनपुर में नवनियुक्त जिलाधिकारी के प्रयासों से महज 08 दिन के अंदर आय, निवास और जाति प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में सफलता प्राप्त की गयी।
उत्तराधिकार/वरासत हेतु दिनांक 15 सितम्बर 2024 से 23 सितम्बर 2024 के मध्य वरासत के लगभग 5176 आवेदनो का निस्तारण कराया गया। जिनमें समय सीमा के उपरान्त लम्बित लगभग 150 आवेदनों का निस्तारण भी सुनिश्चित किया गया। उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में समस्त तहसीलो के लेखपालों को प्रेरित कर निर्विंवाद वरासत के कुल 2235 नये मामले भी दर्ज कराये गये।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरुप उन्होंने जिले की कमान संभालते ही 15 सितंबर को राजस्व संबंधी मामलों के तय समय सीमा में निपटारे को लेकर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, कानून और लेखपालों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि राजस्व के मामलों के निस्तारण में लापरवाही कतई बर्दास्त ही की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी और अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।
यह है जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र तथा निर्विवाद वरासत/उत्तराधिकार के आवेदनों के निस्तारण की तय समय सीमा – जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि आय प्रमाण पत्र दो कैटेगरी में बनाए जाते हैं। इनमें पहली कैटेगरी एजुकेशन संबंधी मामलों में एक हफ्ते तय समय सीमा है जबकि अन्य मामलों में 15 दिन तय समय सीमा निर्धारित है। इसे तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जाता है। वहीं जाति प्रमाण पत्र के लिए तय समय सीमा 20 दिन निर्धारित है। इसे भी तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जाता है। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के लिए 20 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी/वरासत के लिए 21 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे भी एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके लिए लेखपाल स्तर पर 7 दिन और कानूनगो स्तर पर 14 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है।
आईजीआरएस पोर्टल पर गम्भीर बिमारियों से पीड़ित मरीजो के परिजनों द्वारा आवेदित आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन जो कि समयसीमा के उपरान्त लम्बित थे उन्हें प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित को निर्देशित कर तत्काल प्रभाव से निस्तारित कराया गया।

Aawaz News

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