Home जौनपुर Jaunpur News गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों सहित चार को 10...

Jaunpur News गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों सहित चार को 10 वर्ष की कैद

0
Aawaz News

मकान के विवाद को लेकर 12 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या
Aawaz News
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मोहम्मद शारिक सिद्दीकी की अदालत ने बक्सा थाना क्षेत्र में मकान के विवाद को लेकर ईंट, पत्थर व लाठी, डंडा से मार कर गैर इरादतन हत्या करने के चार आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास व 10500 रूपये जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम यज्ञ मिश्रा निवासी ग्राम लंभुआ थाना सुल्तानपुर ने बक्सा थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 7 अगस्त 2012 को 10:00 बजे दिन में उसकी ससुराल ग्राम पुराहेमू थाना बक्सा में उसकी सास आरती व साला दिनेश के पट्टीदार मनोज कुमार, शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामबरन व शरद चंद्र पुत्र केदार मकान का प्लास्टर व नादान का निर्माण कर रहे थे। मकान का विभाजन नहीं हुआ था इसलिए सास आरती व साला दिनेश ने मना किया। जिस पर आक्रोशित आरोपियों ने ईंट, पत्थर, डंडा, फरसा से हमला करके दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को वादी रामयज्ञ, अवनीश व विकास ने देखा था। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में ले जाने पर उसी दिन डॉक्टर ने आरती देवी को मृत घोषित कर दिया और दिनेश को भरती कर लिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने गैर इरादतन हत्यारोपी तीन सगे भाई मनोज, शैलेंद्र व सुनील तथा एक अन्य शरद चंद को 10-10 वर्ष के करावास व 10500 रूपए जुर्माने से दंडित किया।

Aawaz News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here