आदित्य टाइम्स संवाद
, जौनपुरः खुटहन थाने में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता पदमाकर उपाध्याय व उनके भाई पर जानलेवा हमला के आरोपित सूबेदार सिंह की जमानत जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने मंगलवार को निरस्त कर दिया। डीजीसी सतीश पांडेय, उपेंद्र विक्रम सिंह व बृजनाथ पाठक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस किया कि 19 जनवरी की रात जब अधिवक्ता पदमाकर अपने भाई सुधाकर व दिवाकर के साथ जिला अस्पताल से वापस घर आ रहे थे। तभी सूबेदार सिंह व अन्य आरोपित गालियों व धमकी देते हुए वादी को रोकने लगे। वादी अधिवक्ता अपनी जान बचाने के लिए फार्च्यूनर कार से थाना खुटहन में प्रवेश किया तो आरोपित भी थाने में घुस गए। अधिवक्ता ने मुंशी से जान बचाने की गुहार लगाई। इतने में आरोपित उन पर हमला कर दिए। आरोपित सूबेदार सिंह के 17 आपराधिक इतिहास का हवाला दिया तथा घटना में मुख्य भूमिका बताया गया कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।