
आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट बनाम सुन्नी वक्फ बोर्ड मामले में पोषणीयता पर पूरी हुई बहस, अब 19 जुलाई को सुनाया जाएगा आदेश
📍 जौनपुर | संवाददाता – सुजीत वर्मा, ब्यूरो चीफ | आवाज़ न्यूज़
अटाला माता मंदिर से जुड़े बहुचर्चित वाद की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जौनपुर की अदालत में पूरी हो चुकी है। केस संख्या 147/2024 में आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि के बीच पोषणीयता (maintainability) के बिंदु पर गहन बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने 19 जुलाई 2025 को आदेश सुनाने की तिथि निर्धारित की है।
⚖️ वाद पक्ष ने पुनः उठाई पूजा-अर्चना की अनुमति की मांग
वादकारी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अनिल कुमार सिंह, सूर्या परमार, विनीत त्रिपाठी, बीडी मिश्रा, एडवोकेट अजय प्रताप सिंह के पैरोकार अनिमेष सिंह तथा आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष अमर प्रताप सिंह गौतम अदालत में उपस्थित रहे।
वाद पक्ष ने बहस के दौरान एक बार फिर अटाला माता मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग को दोहराया।
पैरोकार अनिमेष सिंह ने आशा जताई कि “19 जुलाई को माननीय न्यायालय द्वारा एक सकारात्मक निर्णय आने की पूरी संभावना है।”
📑 कोर्ट ने 1 अगस्त के नोटिस को माना पर्याप्त
अदालत ने पूर्व में जारी 1 अगस्त के नोटिस की तामील को पर्याप्त मानते हुए पोषणीयता की बहस पूरी होने के बाद आगामी आदेश की तिथि 19 जुलाई निर्धारित की है।
🙏 धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला, जनमानस की निगाहें कोर्ट पर
चूंकि यह मामला सीधे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे जनपद सहित प्रदेशभर की जनता की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। यह मामला आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है, और सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक संगठनों तक में इसकी प्रतिक्रिया देखी जा रही है।