सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी प्रवेश परीक्षा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका के अलावा, शीर्ष अदालत 8 जुलाई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से नीट-यूजी विवाद पर मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के मद्देनजर छात्रों ने अपनी चिंता व्यक्त की और पुनः परीक्षा तथा गहन जांच की मांग की। छात्रों के एक समूह ने जंतर-मंतर पर “24 लाख छात्र परीक्षा चाहते हैं, घोटाला नहीं” तथा पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के परिणाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 4 जून को घोषित किए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, इस आरोप को NTA ने नकार दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया, “यदि 1,563 में से कोई अभ्यर्थी पुनः परीक्षा नहीं देना चाहता है तो परिणाम के लिए उसे दिए गए पूर्व अंक, बिना किसी अनुग्रह अंक के, दिए जाएंगे।”

इसमें कहा गया है कि दोबारा ली गई परीक्षा के नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे और एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 5 मई को आयोजित की थी।

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