कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ सोमवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कांग्रेस ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और उस पर राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बढ़ते हालात के जवाब में सिद्धारमैया ने 22 अगस्त को विधान सौधा कॉन्फ्रेंस हॉल में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि पार्टी के सदस्यों को घटनाक्रम के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, “चूंकि राज्यपाल की भूमिका को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, इसलिए हमें अपने लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आखिरकार, वे जनता के प्रतिनिधि हैं; 136 विधायकों को यह जानना चाहिए कि क्या हो रहा है।”

इसी तरह, एक पार्टी नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली जाएंगे।विवाद का केंद्र यह आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में 50:50 अनुपात योजना के तहत मैसूर के एक पॉश इलाके में अनुचित तरीके से मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था। आलोचकों का दावा है कि आवंटित भूमि का संपत्ति मूल्य MUDA द्वारा उनसे अधिग्रहित भूमि की तुलना में काफी अधिक था। भाजपा नेताओं ने सुझाव दिया है कि कथित घोटाला ₹ 4,000 करोड़ से ₹ 5,000 करोड़ के बीच हो सकता है।

राज्यपाल की मंजूरी के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने 19 अगस्त को राज्यव्यापी विरोध रैलियों की घोषणा की। शिवकुमार ने राज्यपाल के फ़ैसले की निंदा करते हुए इसे कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा द्वारा राजनीति से प्रेरित प्रयास बताया। उन्होंने कहा, “यह लोकतंत्र की हत्या है और हम इसका विरोध करेंगे। हमने अपने पार्टी नेताओं को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि असामाजिक तत्व रैलियों में घुसपैठ न करें और परेशानी पैदा न करें।”

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