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ED को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मिली: सूत्र

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यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुआ है, जहां आप चौथी बार जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।

सूत्रों ने बताया कि शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मंजूरी मिल गई है । यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुआ है, जहां आप का लक्ष्य उत्साहित भाजपा के सामने चौथा कार्यकाल हासिल करना है।

6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, ईडी ने 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी मांगी। उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में, ईडी ने कहा कि उसे आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में “भारी स्तर का भ्रष्टाचार” मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आवश्यक सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इससे पहले, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य पुलिस जैसी अन्य जांच एजेंसियों के लिए अनिवार्य था।

अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई ने क्रमश: 21 मार्च और 26 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

नवंबर में केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले में ईडी के सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान तब लिया जब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं थी, क्योंकि कथित अपराध के समय वह एक सरकारी कर्मचारी थे। ईडी ने याचिका का जवाब देने के लिए जानकारी जुटाने के लिए समय मांगा था।

ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था और कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। ईडी ने 200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाया गया था।

आप ने इसे अंबेडकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने इसे बी.आर. अंबेडकर के कथित अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताते हुए ईडी से अनुमति की प्रति दिखाने को कहा।

सिसोदिया ने कहा, “अगर उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है तो ईडी उस अनुमति की प्रति क्यों नहीं दिखा रही है? यह स्पष्ट है कि यह खबर झूठी और भ्रामक है। बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए झूठे वादे करना बंद करें।”

आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ईडी से उपराज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी की प्रति दिखाने को भी कहा। कक्कड़ ने कहा, “एलजी सक्सेना ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को कोई मंजूरी नहीं दी है। यह झूठी खबर है। अगर ईडी को मंजूरी दी गई है तो उसकी प्रति दिखाएं।”

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