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100 एकड़ जमीन वापस करो या…”: हैदराबाद विश्वविद्यालय भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट..

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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने 100 एकड़ भूमि पर जल्दबाजी में वनों की कटाई किए जाने पर तीखी टिप्पणियां कीं।

तेलंगाना सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन कठिन रहा । न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर से सटे हैदराबाद के कांचा गचीबोवली क्षेत्र में, “अधिकारियों की अनुमति के बिना” अनुमानित 100 एकड़ भूमि पर जल्दबाजी में वनों की कटाई किए जाने पर तीखी टिप्पणियां कीं।

कोर्ट ने कहा हमें केवल बुलडोजरों की मौजूदगी और 100 एकड़ में फैले जंगल के विनाश से मतलब है। अगर आप कुछ बनाना चाहते थे… तो आपको आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीशों ने उन जानवरों के लिए भी आवाज उठाई जिनके आवासों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन्होंने उन वीडियो का हवाला दिया जिसमें दिखाया गया है कि “शाकाहारी जानवर आश्रय की तलाश में भाग रहे हैं… जिन्हें आवारा कुत्ते काट रहे हैं।

अदालत ने राज्य के वन्यजीव वार्डन को जानवरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया, तथा क्षेत्र में संरक्षित प्रजातियों के लिए उत्पन्न खतरों के लिए राज्य को विशेष रूप से आड़े हाथों लिया। अंत में, न्यायालय ने वनों की कटाई की गई भूमि को बहाल करने के लिए ठोस योजना प्रस्तुत न किए जाने पर मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दोहराई, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है।

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