
सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में इस्लाम ने दावा किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। उसे 19 जनवरी को ठाणे में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, शरीफुल ने कथित तौर पर 16 जनवरी की सुबह सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में घुसकर उन पर छह बार चाकू से हमला किया और फिर मौके से भाग गया।
इस्लाम ने घर में लूटपाट के इरादे से प्रवेश किया और इस क्रम में उसने अभिनेता और उनकी स्टाफ सदस्य गीता पर लकड़ी के हथियार और हेक्सा ब्लेड से हमला किया। हमले के बाद, सैफ अली खान को 21 जनवरी को छुट्टी मिलने से पहले पांच दिन अस्पताल में बिताने पड़े। फिलहाल यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तक पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसमें वह सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि, कोर्ट में दायर याचिका में इस्लाम ने दावा किया है कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस्लाम ने जांच में पूरा सहयोग किया है। पुलिस के पास पहले से ही सभी सबूत मौजूद हैं और आरोपी किसी भी तरह से मामले से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
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