
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 8 सितंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तेलंगाना इकाई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण को लेकर मानहानि का मुकदमा खारिज करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, “अगर आप राजनेता हैं, तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए।” कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं को सार्वजनिक जीवन में ऐसी टिप्पणियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस तरह के मामलों में मानहानि के मुकदमे को आगे बढ़ाना उचित नहीं है।
BJP ने याचिका में आरोप लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने अपने भाषण में पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिए थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद BJP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह की टिप्पणियां राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं और इन्हें व्यक्तिगत मानहानि का आधार नहीं बनाया जा सकता।
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