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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर की समयसीमा में बदलाव से इनकार किया

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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव करने से इनकार कर दिया

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि भारी प्रतिक्रिया मिलने पर आयोग समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए व्यक्तियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा उल्लिखित ग्यारह दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल होने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने बूथ स्तर के एजेंटों को निर्देश दें कि वे अपने-अपने बूथों पर लोगों को फॉर्म जमा करने में सहायता करें और 8 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों की ओर से केवल दो आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। न्यायालय ने कहा, “दूसरी ओर, कुछ राजनीतिक दलों ने दलील दी कि बीएलए को अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के संचालन के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों की भी सराहना की तथा कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य मतदाताओं को “समावेशित” करना है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि राज्य के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं दी है और बताया कि सूची में नाम शामिल करने के लिए नए मतदाताओं द्वारा 2 लाख से अधिक फॉर्म दाखिल किए गए हैं।

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