
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के त्योहार के दौरान अस्थायी तौर पर 18 से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के त्योहार के दौरान अस्थायी तौर पर 18 से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी। यह अनुमति सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच दी गई है। आदेश की घोषणा करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने 14 अक्टूबर, 2024 के आदेश का हवाला दिया, जब दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना इसे संयमित रूप से अनुमति देनी होगी। संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से समझौता किए बिना हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल गठित करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमोदित पटाखे ही बेचे जाएँ।
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