
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की उस दोषी को रिहा न करने के लिए कड़ी आलोचना की, जिसने अपनी सात साल की सजा पूरी कर ली थी और जिसके कारण उसे 4.7 साल से ज़्यादा की अतिरिक्त कैद हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की उस दोषी को रिहा न करने के लिए कड़ी आलोचना की, जिसने अपनी सात साल की सजा पूरी कर ली थी और जिसके कारण उसे 4.7 साल से ज़्यादा की अतिरिक्त कैद हो गई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य की इस चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दोषी की बढ़ी हुई कैद के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश जारी किया। न्यायालय ने इस मामले में राज्य के वकील द्वारा दायर भ्रामक हलफनामों की भी आलोचना की।
दोषी को मूल रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (1), 450 और 560 बी के तहत अपराध के लिए मध्य प्रदेश के एक सत्र न्यायालय द्वारा 2004 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2007 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सात साल तक घटा दिया था। 2014 में अपनी सजा पूरी करने के बावजूद, उसे जून 2023 तक रिहा नहीं किया गया, और उसे अतिरिक्त 4.7 साल जेल में बिताने पड़े। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दोषी ने निर्धारित सजा से ज़्यादा समय तक जेल में रहने के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा कि दोषी ने आठ साल से ज़्यादा समय तक गलत तरीके से कारावास भोगा है, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने बताया कि दोषी कुछ समय से ज़मानत पर बाहर है।
हालाँकि शुरुआती दलीलों से पता चला कि दोषी को आठ साल की अतिरिक्त कैद हुई थी, लेकिन आगे स्पष्टीकरण से पता चला कि गलत तरीके से कैद की अवधि लगभग 4.7 साल थी। अदालत ने मामले को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, खासकर तब जब यह पता चला कि “भ्रामक” हलफनामे दायर किए गए थे, जिनमें दोषी की रिहाई की समय-सीमा का गलत विवरण दिया गया था। न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी चूकों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, खासकर जब वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक मानवाधिकारों से जुड़ी हों।
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