सीतापुर की एक अदालत ने तिहरे हत्याकांड के एक मामले में 34 वर्षीय व्यवसायी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 2018 में एक 30 वर्षीय महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि नाबालिग लड़कियों में से एक के साथ बलात्कार किया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने कहा, जांच अधिकारी ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की होगी। अपने फ़ैसले में अदालत ने पुलिस जांच की आलोचना करते हुए इसे “लापरवाह” बताया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने सबूतों को सही तरीक़े से इकट्ठा करने के बजाय उन्हें नष्ट करने की कोशिश की।
सीतापुर की अतिरिक्त जिला सरकारी वकील मोनिका दीक्षित ने बताया कि अदालत ने व्यवसायी नवीन कुमार गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।फैसले के बाद जमानत पर बाहर आए नवीन कुमार को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
दीक्षित ने बताया कि अदालत ने छह अन्य आरोपियों – जिनकी पहचान दिलीप शर्मा, जुबैर, राहुल, पंकज कुमार, मुकेश और राजेश के रूप में की गई है – को उचित संदेह के आधार पर बरी कर दिया। दीक्षित ने कहा कि अदालत ने जांच में “घोर लापरवाही” को उजागर किया है। सीतापुर के जिला सरकारी वकील प्रशांत शुक्ला ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया है कि फैसले की एक प्रति यूपी के पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 14 जनवरी, 2018 का है, जब पुलिस को नौ और ग्यारह साल की दो नाबालिग लड़कियों के शव मिले थे, जिन्हें बोरियों में भरकर अलग-अलग स्थानों पर नहर के किनारे फेंक दिया गया था।अदालत ने अभियोजन पक्ष के 18 गवाहों और बचाव पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और अगले दिन लड़कियों की पहचान हो गई। नवीन गुप्ता की भूमिका पर संदेह होने पर, जिसकी दुकान पर लड़कियों की माँ काम करती थी, पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पूछताछ के दौरान नवीन ने महिला की हत्या करना स्वीकार कर लिया और बाद में पुलिस को उसका शव सीतापुर में एक पुल के पास मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तीनों पीड़ितों की मौत गला घोंटने से हुई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में पता चला कि लड़कियों की मां, जो वैवाहिक विवाद के कारण अपने पति से अलग रह रही थी, नवीन के साथ संबंध में आ गई थी।
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