Home आवाज़ न्यूज़ शर्मिष्ठा पनोली को राहत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया...

शर्मिष्ठा पनोली को राहत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

0

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुणे की 22 वर्षीय कानून की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुणे की 22 वर्षीय कानून की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने गार्डन रीच पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बाहर सभी एफआईआर पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है, तथा उसकी जमानत पर निर्णय 5 जून को निर्धारित किया गया है।

पनोली को पिछले महीने गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें गुरुग्राम में कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस्लाम और पैगम्बर मुहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी वाला एक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में हिरासत में लिया था, जिसके कारण व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था। वीडियो हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद, उनके खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक अशांति भड़काने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कई एफआईआर दर्ज की गईं।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने सार्वजनिक टिप्पणियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए, किसी भी माध्यम से कोई भी टिप्पणी करने से पहले विशेष रूप से सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को ठेस न पहुंचे।

अदालत के निर्देशों के अनुसार, गार्डन रीच में दर्ज एफआईआर को प्राथमिक मामला माना जाएगा। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह फिलहाल अन्य एफआईआर के संबंध में कोई कार्रवाई न करे और शिकायत के आधार पर कोई नई एफआईआर दर्ज न करे। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी 5 जून को कोर्ट में जमा की जाए, जिसके बाद कोर्ट बाकी एफआईआर पर फैसला सुनाएगा। इसी दिन जस्टिस राजा बसु चौधरी की कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

The post शर्मिष्ठा पनोली को राहत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार appeared first on Live Today | Hindi News Channel.

Previous articleJaunpur News जौनपुर: फर्जी मुकदमा दर्ज करने के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय वर्मा और दारोगा समेत 9 लोगों पर केस दर्ज, ADG के आदेश पर कार्रवाई
Next articleअमरोहा: बसपा नेता के बेटे अश्वनी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से की आत्महत्या, परिवार में मातम, जांच में जुटी पुलिस