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शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को करोड़ों रुपये के शराब घोटाले मामले में उच्च न्यायालय जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और गिरफ्तारी के खिलाफ मांगी गई व्यक्तिगत राहत के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय से मामले को शीघ्रता से निपटाने का अनुरोध किया। ईडी की जांच, गिरफ्तारी आदि की शक्तियों से संबंधित पीएमएलए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले दोनों के संबंध में, शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करने को कहा, जिस पर 6 अगस्त को विचार किया जाएगा।

ईडी के अनुसार, इस घोटाले से राज्य के खजाने को 2,161 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कथित अवैध सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के ज़रिए संचालित होता था, शराब बनाने वालों से रिश्वत लेता था और बदले में उन्हें बाज़ार में हिस्सेदारी देता था। सरकारी दुकानों के ज़रिए देशी शराब की ऑफ-द-बुक बिक्री, विदेशी शराब व्यापार के लिए एफएल-10ए लाइसेंस में हेराफेरी, और कार्टेल जैसी बाज़ार प्रथाओं का कथित तौर पर अपराध की भारी कमाई को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने इस घोटाले में अनवर ढेबर और पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा समेत कई प्रमुख लोगों को नामज़द किया है। साथ ही, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी आरोप लगे हैं, जिन्हें कथित तौर पर नियमित रूप से रिश्वत मिलती थी। अब तक इस मामले में 205 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है।कांग्रेस पार्टी ने इस गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे “राजनीतिक बदले की भावना से की गई एक ज़बरदस्त कार्रवाई” करार दिया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

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