उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि अब ” वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी जमीन नहीं लूट सकता।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की सराहना करते हुए कहा कि अब ” वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी जमीन नहीं लूट सकता “, सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, “अब कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन नहीं लूट सकता … सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि का इस्तेमाल अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए किया जाएगा।
सीएम आदित्यनाथ ने विधेयक पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड “अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने” का जरिया बन गया था। ” मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया लोकसभा (पक्ष में 288) और राज्यसभा (पक्ष में 128) द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, कई विपक्षी दलों ने इस पर अपना विरोध और आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिसमें कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
इससे पहले, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ से संबंधित भूमि विवादों की देखरेख के अपने अनुभव पर प्रकाश डाला। बिहार के राज्यपाल ने कहा, “जब मैं यूपी में मंत्री के रूप में कार्यरत था, तो मैंने कुछ समय के लिए वक्फ विभाग को संभाला था। हर समय, मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था, जिनके पास संपत्ति के मामले चल रहे थे, क्योंकि यह एक संपत्ति का मामला है। वक्फ क्या है? कोई कहता है कि यह उनकी संपत्ति नहीं बल्कि अल्लाह की संपत्ति है। वक्फ संपत्तियां लोगों के कल्याण के लिए थीं।” लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित विधेयक अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी का इंतजार कर रहा है ताकि यह अधिनियम बन सके। संसद के दोनों सदनों में दो दिनों की गरमागरम बहस के बाद, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया।
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