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लेह हिंसा: सोनम वांगचुक जेल में ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई याचिका अगले हफ्ते तक स्थगित की

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लद्दाख हिंसा के बीच कड़े एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई की याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है।

लद्दाख हिंसा के बीच कड़े एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई की याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर (मंगलवार) तक स्थगित कर दी है। शीर्ष अदालत ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जोधपुर सेंट्रल जेल के पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से यह कहते हुए परहेज किया कि वह पहले अधिकारियों के जवाबों पर विचार करेगी। वांगचुक की पत्नी अंगमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से वांगचुक की हिरासत के कारणों की जानकारी देने का आग्रह किया, जो कथित तौर पर बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें नहीं दी गई है। सिब्बल ने कहा कि इस जानकारी के अभाव में वह आदेश के खिलाफ कोई प्रतिवेदन दायर नहीं कर पाईं।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और वांगचुक के अधिकारों का “कोई उल्लंघन” नहीं हुआ है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि एनएसए के तहत, हिरासत के आधार बंदी को दिए जाते हैं, न कि स्वतः ही परिवार के सदस्यों को, हालाँकि अधिकारी पत्नी को एक प्रति प्रदान करने की “व्यवहार्यता की जाँच” करेंगे।

पीठ ने कहा कि एनएसए की धारा 8 में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में सूचित करना अनिवार्य है और सवाल किया कि अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आवेदन करने से पहले उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया गया। इस स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, लेकिन अदालत ने मेहता के आश्वासन को दर्ज किया कि वांगचुक की चिकित्सा आवश्यकताओं को जेल नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

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