लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर सीमा पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वापस दिल्ली लौट गया। राहुल गांधी और प्रियंका ने बुधवार को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जिले में पहुंचने से पहले ही रोक दिया।
पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार, लेकिन नहीं मिली इजाजत: राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्हें गाजीपुर सीमा पर रोक दिया गया, ने कहा कि वह पुलिस के साथ अकेले संभल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई।
उन्होंने कहा, “विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। मुझे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी।” राहुल गांधी के साथ मौजूद कांग्रेस की वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “राहुल जी एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें संवैधानिक अधिकार है। उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।”
संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित निषेधाज्ञा लागू थी। पिछले सप्ताह शनिवार (30 नवंबर) को समाजवादी पार्टी (सपा) के कई सांसदों को जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) के तहत प्रतिबंध, जो रविवार को समाप्त होने वाले थे, अब संभल में 31 दिसंबर (मंगलवार) तक बढ़ा दिए गए हैं।
राहुल गांधी को रोकने के लिए संभल के डीएम ने गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों को लिखा पत्र संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्तों और अमरोहा और बुलंदशहर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे संभल की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए गांधी को अपने जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया गया। संभल डीएम ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्तों के साथ-साथ अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को पत्र लिखा।
संभल डीएम ने कहा, “24 नवंबर को एक शेष सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने गोलीबारी, पथराव और आगजनी सहित बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप, संभल जिले में स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। 10 दिसंबर तक, सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधियों का संभल जिले में प्रवेश प्रतिबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।”
इस बीच, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी यातायात जाम देखा गया।
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