उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश के अनुसार, राज्य में सांप के काटने से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार अब 4 लाख रुपये का मुआवज़ा पाने के पात्र होंगे, जिसे सरकार मृत्यु के सात दिनों के भीतर प्रदान करेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को नए आदेश के बारे में सूचित किया है। उत्तर प्रदेश में बरसात के मौसम में सांपों के खुले में निकलने पर सांप के काटने से होने वाली मौतों में वृद्धि की सूचना है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोरखपुर और देवरिया जैसे जिले मानसून के दौरान सांपों के हमलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। मुआवजे का दावा करने के लिए परिजनों के पास पीड़िता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसके आधार पर पीड़िता के परिजनों को मदद दी जाएगी। विसरा रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। सांप काटने से मौत की पुष्टि होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि घटना के सात दिन के भीतर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के मामले अधिक आते हैं। मिर्जामुराद स्थित एडिशनल पीएचसी पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2023 में मिर्जामुराद क्षेत्र में सर्पदंश से दो मौतें हो चुकी हैं। 16 अगस्त 2023 को भीखीपुर (प्रतापपुर) में पांच वर्षीय आर्यन यादव की सर्पदंश से मौत और 21 अगस्त को शिवरामपुर में 70 वर्षीय शांति देवी की सर्पदंश से मौत हो गई।

सांप के काटने पर क्षेत्र के लोग मिर्जापुर जिले के कछवां बाजार स्थित क्रिश्चियन अस्पताल जाते हैं। सारनाथ क्षेत्र में वर्ष 2023 में सांप के काटने से चार मौतें हुई हैं। मुस्तफाबाद के रविशंकर पुत्र कांता की जुलाई माह में, मधुबाला पुत्री रामआसरे की अक्टूबर माह में, गौराकला की सुनीता व चूहरपुर की सुशीला की दिसंबर माह में मौत हुई है।

सेवापुरी क्षेत्र में सर्पदंश से दो लोगों की मौत हो गई। इस्वर (दादूपुर) कस्बे में 55 वर्षीय सुशीला देवी और कपसेठी में 20 वर्षीय विकास पटेल की मौत हो गई। पिंडरा क्षेत्र के रामपुर-फूलपुर में 17 वर्षीय गोपी की मौत हो गई।

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