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भारत निर्वाचन आयोग: मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर दावा प्रस्तुत करने का अवसर

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भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि जिन निर्वाचकों के नाम 24 जून 2025 तक निर्वाचक नामावली में शामिल थे, लेकिन 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किए गए, उनकी सूची तैयार की गई है।

यह सूची बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) ने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों, ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों की सहायता से बनाई है। यह सूची उन मतदाताओं के लिए है जिनके गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) प्राप्त नहीं हुए हैं।

दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

  • पात्रता: जिन मतदाताओं के नाम 24.06.2025 तक मतदाता सूची में थे, लेकिन 01.08.2025 के प्रारूप में नहीं हैं, वे दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज: असंतुष्ट व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा।
  • प्रक्रिया: दावे स्थानीय बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://www.eci.gov.in) पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दावा दर्ज किया जा सकता है।
  • समय-सीमा: दावों की अंतिम तिथि और अन्य विवरण स्थानीय निर्वाचन कार्यालय या आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • बीएलओ द्वारा तैयार सूची में शामिल मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा सकता है, और यह सूची संबंधित बूथ या निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध होगी।
  • यदि कोई मतदाता सूची में अपना नाम न पाए, तो वे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन (1950) पर कॉल कर सकते हैं।
  • यह प्रक्रिया पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करने और किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए है।

सलाह

निर्वाचकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड विवरण की जांच कर लें। किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते दावा प्रस्तुत करें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय निर्वाचन कार्यालय या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।

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