दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत पर रोक लगा दी। इससे एक दिन पहले ही एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत की कार्यवाही पर प्रभावी रोक लगाते हुए कहा, “जब तक उच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक इस पर रोक रहेगी। जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत (राउज़ एवेन्यू) में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी।” गुरुवार को राउज एवेन्यू अदालत में न्यायमूर्ति न्याय बिंदु की अवकाश पीठ ने केजरीवाल को जमानत दे दी, साथ ही आदेश पर 48 घंटे की रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एजेंसी को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। राजू ने कहा, “हमें विरोध करने का उचित अवसर नहीं मिला। अवकाश न्यायाधीश के समक्ष मेरी दलीलें कम कर दी गईं। हमें जवाब देने का विकल्प भी नहीं दिया गया।”

उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें मामले पर बहस करने या लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, तथा उन्होंने यह कहते हुए प्रक्रिया पर अपनी निराशा व्यक्त की कि, “यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।”

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 का हवाला देते हुए राजू ने अदालत से जमानत आदेश पर रोक लगाने और मामले की विस्तृत सुनवाई की अनुमति देने का आग्रह किया।

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