
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले ‘बेदाग’ सहायक शिक्षक पढ़ाना जारी रख सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले ‘बेदाग’ सहायक शिक्षक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मई तक नया भर्ती अभियान शुरू करने और 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश भी दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, “हम वर्तमान आवेदन में प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII के सहायक शिक्षकों से संबंधित है।” यह आदेश केवल सहायक अध्यापकों पर लागू होगा, क्योंकि पीठ ने कहा कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई थी। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था।
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