फिरोजाबाद जिले के टूंडला क्षेत्र के थाना नगला सिंघी अंतर्गत टीकरी खास गांव में जमीन विवाद ने एक दिल दहलाने वाला मोड़ ले लिया। पूर्व प्रधान अरविंद यादव (55) और उनके बेटे नितिन यादव (30) की गांव के ही कुछ लोगों ने फावड़े से प्रहार कर दिन-दहाड़े हत्या कर दी।
यह दोहरा हत्याकांड रविवार शाम करीब 4:30 बजे हुआ, जब पिता-पुत्र अपनी विवादित जमीन पर खेती करने गए थे। हमलावरों की क्रूरता और ग्रामीणों का मूकदर्शक बने रहना इस घटना को और दुखद बनाता है। हत्याकांड से गांव में तनाव व्याप्त है, और पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी बल तैनात किया है।
टीकरी खास गांव में अरविंद यादव का गांव के ही हुब्बलाल यादव और उनके परिवार के साथ 14 बीघा जमीन को लेकर डेढ़ दशक से विवाद चल रहा था। यह मामला तहसील न्यायालय में विचाराधीन था। 20 मई 2025 को एसडीएम अनुराधा सिंह के आदेश पर तहसीलदार राखी शर्मा ने पुलिस बल के साथ जमीन की पैमाइश की और अरविंद यादव को कब्जा दिलवाया। इस फैसले से हुब्बलाल यादव और उनके पक्ष के लोग नाराज थे।
25 मई को अरविंद अपने बेटे नितिन के साथ ट्रैक्टर से खेत जोतने गए। इसी दौरान हुब्बलाल यादव, उनके बेटे कमल यादव, और अन्य साथी वहां पहुंचे। उन्होंने खेत जोतने का विरोध किया, और विवाद बढ़ने पर फावड़े से पिता-पुत्र पर हमला कर दिया। हमलावरों ने अरविंद के सिर और नितिन की गर्दन पर कई वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हमला इतना अचानक और क्रूर था कि कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हमलावर मौके से फरार हो गए।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौरभ दीक्षित, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भेजा। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक मुख्य आरोपी, मोहनवीर उर्फ भोला, को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी दीक्षित ने बताया कि मुठभेड़ 26 मई की सुबह टूंडला क्षेत्र में हुई, जिसमें मोहनवीर के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य फरार आरोपियों—हुब्बलाल यादव, कमल यादव, और उनके तीन अन्य साथियों—की तलाश में तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने हत्या, दंगा, और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि अरविंद यादव अनुसूचित जाति से थे।
जांच से पता चला कि अरविंद यादव ने गांव के एक व्यक्ति से 14 बीघा जमीन का बैनामा कराया था। इसके बाद जमीन के मूल मालिक ने अपने दो बेटों के साथ गांव छोड़ दिया था। हालांकि, हुब्बलाल यादव और उनके परिवार ने इस जमीन पर अपना दावा बनाए रखा और डेढ़ दशक तक अरविंद को इसे जोतने नहीं दिया। अरविंद ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। 20 मई को प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाए जाने के बाद हुब्बलाल और उनके पक्ष के लोगों में रोष बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
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