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फिरोजाबाद: जमीन की ‘अवैध’ बिक्री को लेकर SDM समेत चार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

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फिरोजाबाद जिले में भूमि की अवैध बिक्री और उसके बाद अपने रिश्तेदारों और मित्रों को आवंटन में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित किए गए एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट सहित पांच सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बताया जा रहा है कि चार सदस्यीय समिति द्वारा की गई जांच के बाद सिरसागंज पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चौदह अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है । पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि पिछले महीने सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत द्वारा भूमि विवाद मामले में आदेश पारित करने के तुरंत बाद, सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदारों और मित्रों ने जिले के रुधैनी गांव में स्थित जमीन खरीद ली। जांच से पता चला कि इस खरीद के पीछे एक बड़ी साजिश है।

राजपूत के अलावा एफआईआर में नामित अन्य चार सरकारी अधिकारी लेखपाल अभिलाष सिंह, तहसीलदार (कार्यवाहक) नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश चौहान और राजपूत के रीडर प्रमोद कुमार शाक्य हैं। राजस्व निरीक्षक विशेष कुमार द्वारा दर्ज मामले में नामजद अन्य व्यक्ति पांच अधिकारियों के रिश्तेदार और मित्र तथा कुछ स्थानीय निवासी हैं। फिरोजाबाद सर्किल अधिकारी अरुण कुमार चौरसिया ने कहा, “मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हम सबूत एकत्र कर रहे हैं।”

चार सदस्यीय समिति का गठन पिछले महीने स्थानीय निवासी योगेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद किया गया था, जिसमें आरोपियों द्वारा जमीन हड़पने और फसल नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। पता चला है कि योगेंद्र का मनोज करसोलिया और अन्य लोगों के साथ विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष भगवती कुमारी नामक महिला की लगभग 75 बीघा जमीन पर स्वामित्व का दावा कर रहे थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि कुमार ने दावा किया कि वह भगवती का दत्तक पुत्र है, जबकि करसोलिया ने दावा किया कि उसके पक्ष में भगवती द्वारा हस्ताक्षरित एक अपंजीकृत वसीयत है। मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय तहसीलदार की अदालत ने 2019 में कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन करसोलिया और अन्य ने एसडीएम की अदालत में फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एसडीएम राजपूत ने जमीन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए तहसीलदार कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इस साल 7 जून को मनोज करसोलिया के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। 11 जून को राजस्व अभिलेखों में भूमि मनोज करसोलिया और अन्य के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि राजस्व अभिलेखों में मनोज और अन्य के नाम दर्ज होने के बाद भूमि एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल के रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम स्थानांतरित कर दी गई।

राजस्व निरीक्षक मुकेश चौहान कथित रूप से भूमि हड़पने की साजिश का हिस्सा थे, जबकि राजपूत के रीडर पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जिसमें अपील के निपटान के नियमों के बारे में एसडीएम को सूचित करना भी शामिल था। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे और निर्देश दिया था कि सभी संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाए। सतर्कता विभाग को सभी संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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