
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (18 जुलाई) को निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (18 जुलाई) को निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिससे यमन में मौत की सज़ा काट रही भारतीय नर्स की फांसी को रोकने के लिए कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के लिए और समय मिल गया। भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, 16 जुलाई को होने वाली उसकी निर्धारित फांसी को स्थगित कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि भारत सरकार मौजूदा परिस्थितियों में “हरसंभव” कदम उठा रही है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण ने अदालत को बताया कि यमन में जटिल स्थिति को देखते हुए, भारत कूटनीतिक रूप से अपनी अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है। यमन नागरिक अशांति और भू-राजनीतिक संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित देश
है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि तत्काल प्राथमिकता क्षमादान हासिल करना है, जिसके बाद “दयात” या रक्त-धन के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने के पहले के प्रयासों में कथित तौर पर जटिलताएँ आईं, जिससे बातचीत में देरी हुई। केरल के पलक्कड़ ज़िले के कोल्लेंगोडे की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में, उन्हें यमनी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, और उनकी अंतिम अपील नवंबर 2023 में देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने खारिज कर दी थी। वह अभी भी राजधानी सना में हिरासत में हैं, जो वर्तमान में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है।
प्रिया की माँ प्रेमकुमारी पिछले साल अपनी बेटी की रिहाई की गुहार लगाने यमन गई थीं। केरल के एक सुन्नी धर्मगुरु ने भी प्रमुख यमनी धार्मिक विद्वानों से हस्तक्षेप की माँग की थी। इन प्रयासों के बावजूद, यमन में चल रहे संघर्ष और औपचारिक राजनयिक संबंधों के अभाव के कारण बाधाएँ बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केंद्र से प्रिया को बचाने के लिए सक्रिय राजनयिक माध्यमों से प्रयास करने का आग्रह किया गया था। हालाँकि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अधिकारियों ने दोहराया कि यमन में भारत का प्रभाव सीमित है, खासकर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में।
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