Home आवाज़ न्यूज़ देहरादून में FDA की बड़ी कार्रवाई, इतने किलो मिलावटी पनीर जब्त

देहरादून में FDA की बड़ी कार्रवाई, इतने किलो मिलावटी पनीर जब्त

0

देहरादून में 28 मई 2025 को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने भंडारी बाग क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। यह पनीर एक हुंडई इयोन कार में अस्वच्छ परिस्थितियों में, बिना किसी कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था के, प्लास्टिक की बोरियों में ढोया जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में पनीर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। कार में मौजूद व्यक्ति, मोहम्मद इरशाद, कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस कार्रवाई ने खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को उजागर किया है।

28 मई 2025 को सुबह, देहरादून के भंडारी बाग क्षेत्र में FDA की टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक वाहन में मिलावटी पनीर की खेप लाई जा रही है। जिला FDA अधिकारी मनीष सयाना और रमेश सिंह ने निरंजनपुर मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज प्रमोद भंडारी के साथ मिलकर संयुक्त चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान एक सफेद हुंडई इयोन कार (वैन) संदिग्ध हालत में दिखाई दी।

कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें डिग्गी और पीछे की सीट पर लगभग 500 किलो पनीर बरामद हुआ। पनीर को अस्वच्छ प्लास्टिक की बोरियों में भरा गया था, और इसे बिना किसी रेफ्रिजरेशन या कोल्ड चेन व्यवस्था के ढोया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर पनीर की भौतिक जांच की गई, जिसमें यह मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया। कार में मौजूद मोहम्मद इरशाद पुत्र खलील अहमद, जो पनीर का स्वामी बताया गया, कोई लाइसेंस, बिल, या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

FDA टीम ने तत्काल पनीर को जब्त कर लिया और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। वाहन को भी निरंजनपुर मंडी पुलिस चौकी में रखा गया है, और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

FDA और पुलिस की कार्रवाई

अपर आयुक्त (खाद्य) ताजबर सिंह जग्गी ने इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा के प्रति विभाग की सतर्कता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, “यह बरामदगी दर्शाती है कि कुछ लोग नकली और घटिया खाद्य पदार्थों को गैरकानूनी तरीके से बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।” जग्गी ने बताया कि जब्त पनीर के नमूनों की लैब जांच के बाद मिलावट की प्रकृति और स्वास्थ्य जोखिमों का पता चलेगा।

पुलिस चौकी इंचार्ज प्रमोद भंडारी ने बताया कि मोहम्मद इरशाद के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI) की धाराओं और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 272 (हानिकारक खाद्य पदार्थ बेचना) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह पनीर कहां से लाया जा रहा था और इसे देहरादून में किन-किन जगहों पर सप्लाई किया जाना था।

मिलावटी पनीर का खतरा

FDA अधिकारियों के अनुसार, मिलावटी पनीर में अक्सर सस्ते तेल (जैसे पाम ऑयल), स्टार्च, रसायन, और अन्य हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। यह पनीर न केवल पोषण मूल्य से रहित होता है, बल्कि इससे पेट की समस्याएं, खाद्य विषाक्तता, और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम (जैसे किडनी और लिवर की बीमारियां) हो सकते हैं। FSSAI मानकों के अनुसार, पनीर में कम से कम 50% वसा होनी चाहिए, लेकिन मिलावटी पनीर में वसा की मात्रा 28% से भी कम पाई जाती है।

इस मामले में पनीर का अस्वच्छ परिवहन एक और गंभीर उल्लंघन है। बिना कोल्ड स्टोरेज के ढोया गया पनीर बैक्टीरिया और फंगस के लिए अनुकूल होता है, जो इसे और अधिक खतरनाक बनाता है। मनीष सयाना ने बताया कि पनीर की पैकेजिंग भी अस्वच्छ थी, और इसे खुले में रखा गया था, जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ गया।

पिछले मामले और संदर्भ

उत्तराखंड में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ FDA की कार्रवाइयां पहले भी सुर्खियों में रही हैं:

  • जनवरी 2025: मेरठ में 2,500 किलो मिलावटी पनीर और 4,000 किलो नकली दूध जब्त किया गया। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। पनीर में तेल, रसायन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ पाए गए।
  • अक्टूबर 2024: देहरादून और हरिद्वार में नवरात्रि के दौरान मिलावटी कुट्टू के आटे से 200 लोग बीमार पड़ गए। आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।
  • मार्च 2025: पटना में 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया, जिसमें वसा की मात्रा FSSAI मानकों से कम थी।

देहरादून में होटल और मिठाई की दुकानों में मिलावटी पनीर की आपूर्ति एक पुरानी समस्या है। 2024 में, देहरादून के कई रेस्तरांओं में स्टार्च और रसायनों से बने पनीर का उपयोग पाया गया था।

FSSAI और कानूनी प्रावधान

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत:

  • मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने की सजा 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
  • अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का परिवहन या भंडारण भी दंडनीय है।
  • पनीर के लिए FSSAI मानक: न्यूनतम 50% वसा (दूध से बने पनीर में) और कोई हानिकारक रसायन नहीं।

FDA ने पुष्टि की कि जब्त पनीर के नमूनों की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

The post देहरादून में FDA की बड़ी कार्रवाई, इतने किलो मिलावटी पनीर जब्त appeared first on Live Today | Hindi News Channel.

Previous articleयूपी: सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले व्यवस्थाओं की समीक्षा की
Next articleIPL 2025 प्लेऑफ: अब तक ऐसी रही है PBKS, RCB, GT और MI की क्वालिफिकेशन जर्नी