घटना के प्रकाश में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस उनके मूल न्यायालय में भेज दिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि आग लगने की घटना के बाद उनके बंगले से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में उस समय आग लग गई जब वे शहर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के बाद, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बंगले के विभिन्न कमरों में भारी मात्रा में नकदी बरामद की।
सुप्रीम कोर्ट की त्वरित कार्रवाई
सूचना मिलने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जहां वे अक्टूबर 2021 तक कार्यरत थे।
सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ जांच और महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने पर भी चर्चा चल रही है।
कॉलेजियम के कुछ जजों ने चिंता जताई है कि जस्टिस वर्मा को केवल स्थानांतरित करने से न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और कानूनी व्यवस्था में लोगों का भरोसा खत्म होगा। उन्होंने जस्टिस वर्मा से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की मांग की है। अगर वह इनकार करते हैं, तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
नियम क्या कहते हैं?
संविधान के अनुसार, किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार या अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1999 में एक आंतरिक प्रक्रिया तैयार की गई थी।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश पहले आरोपी न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। यदि जवाब असंतोषजनक है या गहन जांच की आवश्यकता है, तो मुख्य न्यायाधीश को एक आंतरिक पैनल का गठन करना होता है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
जांच के परिणाम के आधार पर संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या महाभियोग का सामना करने के लिए कहा जा सकता है।
घटना के प्रकाश में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस उनके मूल न्यायालय में भेज दिया गया।
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