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दिल्ली की अदालत ने बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासत पैरोल याचिका की खारिज

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जम्मू-कश्मीर के सांसद ने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को निर्धारित किया।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर की कस्टडी पैरोल याचिका खारिज कर दी। जम्मू-कश्मीर के सांसद ने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर 19 मार्च को आदेश सुनाने की तारीख तय की।

अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से 3 मार्च को याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 फरवरी को राशिद के लिए अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में उपस्थित होना आवश्यक है।

इंजीनियर राशिद के नाम से लोकप्रिय शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया।

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