दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है, जिसके चलते अधिकारियों को GRAP का तीसरा चरण लागू करना पड़ा है।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण: प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में GRAP के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल है। ये प्रतिबंध आज (शुक्रवार) से लागू होंगे। राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लिया गया।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों – इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल बसों को छोड़कर – को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, खनन संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करने पर विचार किया जाएगा और प्रमुख सड़कों पर दैनिक पानी का छिड़काव किया जाएगा।
जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है – चरण 1 “खराब” वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 “बहुत खराब” एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 “गंभीर” एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 “गंभीर प्लस” एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अगले निर्देश तक दिल्ली में कक्षा 5 तक के सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई पर चले जाएंगे। शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहीं आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूल अगले निर्देश तक ऑनलाइन पढ़ाई पर चले जाएंगे।”
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