कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। अदालत ने शहर की पुलिस को केस डायरी और मामले से जुड़े सभी अन्य दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बुधवार को कोलकाता पहुंची। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों के साथ एक फोरेंसिक टीम भी इस भयावह मामले की जांच करने के लिए घटनास्थल पर जाएगी, जिसने पूरे देश में डॉक्टरों के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया था।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम, जिसमें मेडिकल और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं, अस्पताल के सेमिनार हॉल का दौरा करेगी जहां 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था।मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। अदालत ने कोलकाता पुलिस से मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने को कहा। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया कि एजेंसी ने नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्रीय एजेंसी के एक अन्य सूत्र ने बताया, “आज हमारे अधिकारी मृतक महिला और उस दिन ड्यूटी पर मौजूद लोगों की कॉल डिटेल मांगेंगे। वे स्थानीय अदालत में एफआईआर दाखिल कर सकते हैं।”

उन्होंने बताया कि सीबीआई संजय रॉय को आज हिरासत में ले सकती है, जिन्हें इस मामले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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