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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में मांगा जवाब

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जिला अदालत के जुलाई 2023 के आदेश के बाद, एएसआई ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया था।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया। यह याचिका हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के समक्ष हैं और कुछ सिविल जज के समक्ष। ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच के समक्ष स्थानांतरित किया जाए।

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष वुजुखाना के सील किए गए इलाके का एएसआई सर्वे चाहता है। जिला अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर फैसला अभी लंबित है।

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