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जामिया विरोध: उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति के परिसर में प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों के निलंबन पर लगाई रोक

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हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के कैंपस में प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों के निलंबन पर रोक लगा दी है। यह फैसला जामिया के चार छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें निलंबित करने और कैंपस में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कई छात्रों के निलंबन पर रोक लगा दी है, जो बिना पूर्व अनुमति के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। न्यायालय ने विश्वविद्यालय समिति के अधिकारियों को कुलपति की देखरेख में इस मुद्दे को हल करने का आदेश दिया, जिसमें चर्चा में छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया गया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय को मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह निर्णय जामिया के चार छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रॉक्टर के उन्हें निलंबित करने और परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। छात्रों के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कोई अनुमति नहीं दी गई

जामिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अमित साहनी और किस्ले मिश्रा ने तर्क दिया कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वकील ने उल्लेख किया कि छात्र कैंटीन के बाहर सो रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं थी।

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