Home आवाज़ न्यूज़ चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा दोषी करार, मिली इतनी सज़ा

चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा दोषी करार, मिली इतनी सज़ा

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मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात साल पुराने चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया गया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस चेक बाउंस मामले में सुनवाई के दौरान उनके गैर-हाजिर रहने पर गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है। करीब सात साल पुराने मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने फिल्म निर्माता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी माना है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.72 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है।

श्री नामक फिल्म के निर्माता की कंपनी के खिलाफ 2018 में मामला दर्ज किया गया था। राम गोपाल वर्मा हाल के वर्षों में वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसके अलावा, उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अपना कार्यालय बेचना पड़ा। इस मामले में, फिल्म निर्माता को जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जब उन्होंने एक व्यक्तिगत पहचान बांड निष्पादित किया और 5,000 रुपये की नकद सुरक्षा का भुगतान किया।

मंगलवार को राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सजा में कटौती का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान कोई अवधि हिरासत में नहीं बिताई है।” टिप्पणियों के साथ अदालत का विस्तृत फैसला अभी भी जारी होने के लिए लंबित है।

62 वर्षीय फिल्म निर्माता मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सत्या, कंपनी और सरकार जैसी कई बॉक्स ऑफिस सफ़लताएँ दी हैं। शूल के लिए उन्हें हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म का राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला।

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