Home आवाज़ न्यूज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, सेव करना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध: सुप्रीम कोर्ट

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, सेव करना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध: सुप्रीम कोर्ट

0

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए गंभीर गलती की है।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, सेव करना और देखना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध है। न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसी स्पष्ट सामग्री को डाउनलोड करना और देखना दंडनीय नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए गंभीर गलती की है। 11 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने और देखने के आरोप में चेन्नई के 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी, और कहा था कि निजी तौर पर ऐसी स्पष्ट सामग्री देखना POCSO अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।

आज की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने चेन्नई के व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी और कहा कि बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को प्रकाशित करना और साझा करना, ऐसी सामग्री बनाना और डाउनलोड करना पहले से ही अपराध है।

इसने केंद्र सरकार से कहा कि वह ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द की जगह ‘बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार और शोषणकारी सामग्री’ शब्द रखने के लिए संशोधन लाए। इसने अन्य अदालतों को भी निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों में अब से ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द का इस्तेमाल न करें। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया।

लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे लोगों को बाल पोर्नोग्राफी देखने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ऐसी सामग्री को डाउनलोड करने और संग्रहीत करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलेगा।

याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश का बाल कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

The post चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, सेव करना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध: सुप्रीम कोर्ट appeared first on Live Today | Hindi News Channel.

Aawaz News