हाल के महीनों में खाने की चीजों में थूकने की घटनाएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे पहले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने की दुकानों, सड़क किनारे के ढाबों और रेस्टोरेंट को निर्देश दिया था कि वे खाने की चीजों पर मालिक और शेफ का नाम स्पष्ट रूप से लिखें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार मंगलवार को एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें खाने में थूकने या थूक मिला हुआ खाना परोसने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यूपी सरकार ‘छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने पर रोक अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी खाद्य संदूषण रोकथाम (उपभोक्ता को जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024’ लाने की तैयारी में है।

बैठक शाम 6:30 बजे होगी जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार इन अध्यादेशों के जरिए थूक वाला खाना परोसने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही, इससे हर उपभोक्ता को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी रखने का अधिकार भी मिलेगा यानी खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, आदि।

ऑपरेटरों, स्वामियों के विवरण का अनिवार्य प्रदर्शन
इससे पहले 25 सितंबर को सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से कड़े निर्देश जारी किए थे। उन्होंने होटल, ढाबा और रेस्तरां सहित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों का विवरण प्रदर्शित करने, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य करने, मास्क, दस्ताने का उचित उपयोग करने और मानव अपशिष्ट के मिश्रण के प्रति एयरो-टॉलरेंस का आदेश दिया।

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