आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ द्वारा की गई बर्बरता का स्वतः संज्ञान लेते हुए, जहां एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी, कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को फटकार लगाई और इस घटना को ‘राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता’ बताया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने राजधानी शहर में अराजकता के बारे में तीखी टिप्पणियां कीं।

हाईकोर्ट ने राज्य के वकील से पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे इकट्ठा होने दिया गया और वे मेडिकल कॉलेज और उसी इमारत में कैसे घुस गए, जो अपराध स्थल थी। हालांकि, वकील मुख्य न्यायाधीश के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। न्यायालय ने राज्य के वकील से पूछा कि उपद्रवियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति क्यों दी गई।हाईकोर्ट ने पूछा, “आमतौर पर पुलिस के पास हमेशा एक खुफिया शाखा होती है। हनुमान जयंती पर भी ऐसी ही चीजें हुईं। अगर 7,000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो यह मानना ​​मुश्किल है कि राज्य पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। आपने अनुमति क्यों दी?”जबकि राज्य ने कहा कि कोई अनुमति नहीं दी गई थी, वह खुफिया तंत्र की विफलता को संतोषजनक ढंग से उचित ठहराने में विफल रहा।

हाईकोर्ट ने पुलिस बल की क्षमता पर तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि अगर वे अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो डॉक्टरों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया। अदालत ने पूछा, “…वे अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके? यह दुखद स्थिति है। ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे?”

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से और सवाल करते हुए पूछा कि अपराध स्थल के पास जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने की क्या जल्दी थी। पीठ ने राज्य सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने को कहा कि अपराध स्थल से सबूत मिटाने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किया गया था।

राज्य के वकील ने दावों का खंडन करते हुए कहा, “ये सभी आरोप कि पी.ओ. (घटनास्थल) को ध्वस्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, कुछ भी सही नहीं है। जो ध्वस्तीकरण कार्य हुआ वह पी.ओ. के पास नहीं था।”

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