केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है

केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है । नियुक्त किए गए न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसुफ वानी, राजेश सेखरी और वसीम सादिक हैं। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार, राष्ट्रपति न्यायमूर्ति (i) वसीम सादिक नरगल (ii) राजेश सेखरी और (iii) मोहम्मद यूसुफ वानी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार संभालने की तारीख से उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।” सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 मार्च को अपनी बैठक के दौरान स्थायी न्यायाधीशों के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी।
न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने 1990 में अपनी कानूनी यात्रा शुरू की और दिसंबर 1997 में उन्हें मुंसिफ नियुक्त किया गया। वे 2000 में उप न्यायाधीश की भूमिका में आगे बढ़े और 2008 में उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अपने करियर के दौरान, न्यायमूर्ति वानी ने श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर उनकी पदोन्नति को आधिकारिक तौर पर 21 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था।
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