
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई को यह मामला सौंपने के लिए धन्यवाद दिया है

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई को यह मामला सौंपने के लिए धन्यवाद दिया है, क्योंकि इसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया है। जस्टिस नाथ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि न केवल कुत्ते प्रेमी, बल्कि कुत्ते भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और शुभकामनाएँ भेज रहे हैं। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में मानव-वन्यजीव संघर्ष पर क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस नाथ ने कहा, “क़ानून जगत में मैं अपने छोटे-मोटे कामों के लिए लंबे समय से जाना जाता रहा हूँ, लेकिन मैं आवारा कुत्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ़ इस देश में, बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे नागरिक समाज में पहचान दिलाई।” उन्होंने आगे कहा, “और मैं अपने मुख्य न्यायाधीश का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यह मामला सौंपा। हाल ही में, हम ‘लॉ एशिया पोला समिट’ में थे। वकीलों के संघ के अध्यक्ष यहाँ थे। इसलिए उन्होंने आवारा कुत्तों के मामले पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई… खैर, भारत के बाहर भी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मुझे यह पहचान देने के लिए मैं उनका आभारी हूँ।
22 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर अपने आदेश को संशोधित करते हुए इसे ‘बहुत कठोर’ बताया। इस पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने आदेश दिया कि सभी आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी की जानी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें उठाया गया है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह स्थानांतरण रेबीज़ से संक्रमित या रेबीज़ से संक्रमित होने की आशंका वाले और आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होना चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित सभी समान मामलों को “अंतिम राष्ट्रीय नीति या निर्णय” के लिए अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
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