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कर्नाटक: पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा

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कर्नाटक की विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने यह फैसला सुनाया। यह मामला मैसूर के केआर नगर में रहने वाली 48 वर्षीय घरेलू सहायिका से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में काम करती थी। यह फैसला मामले के दर्ज होने के 14 महीने बाद आया है।

रेवन्ना पर 2021 में हासन के फार्महाउस और बेंगलुरु में अपने घर पर पीड़िता के साथ दो बार दुष्कर्म करने का आरोप था। उन्होंने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान और 180 दस्तावेज प्रस्तुत किए। पीड़िता की गवाही इस मामले में निर्णायक साबित हुई, जिसे अदालत ने अत्यंत विश्वसनीय माना। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे।

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब 26 अप्रैल 2024 को हासन में लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव प्रसारित हुए। रेवन्ना को 31 मई 2024 को जर्मनी से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लौटने पर एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में रेवन्ना हासन सीट से हार गए थे। उनके खिलाफ चार दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं, और जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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