कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA भूमि घोटाला मामले में मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।

सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने राज्यपाल से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी देने का आग्रह किया था। इस बीच, सीएमओ सूत्रों ने बताया कि अभियोजन स्वीकृति के संबंध में राजभवन से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है, जिसे MUDA ने अधिग्रहित किया था। गौरतलब है कि उनकी पत्नी को मैसूर के पॉश इलाके में ज़मीन दी गई थी और उसका बाज़ार मूल्य उनकी अपनी ज़मीन से कहीं ज़्यादा है।

हाल ही में भाजपा ने इस मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु से मैसूर तक मार्च भी निकाला था।

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